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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Former MP Dhananjay singh acquitted under Gangsters Act for double murder in 2010

UP: पूर्व सांसद धनंजय समेत तीन लोग गैंगस्टर एक्ट में दोषमुक्त, 2010 में हुआ था दोहरा हत्याकांड; जानें मामला

Fri, 10 Oct 2025 06:51 PM IST
अमन विश्वकर्मा अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर। Published by: अमन विश्वकर्मा Updated Fri, 10 Oct 2025 06:51 PM IST
सार

जौनपुर में एक अप्रैल 2010 को दो लोगों की गोली मार हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तहरीर के आधार पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। कोर्ट ने गवाह के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला नहीं पाया।

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Former MP Dhananjay singh acquitted under Gangsters Act for double murder in 2010
पूर्व सांसद धनंजय सिंह। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

Jaunpur News: जौनपुर के केराकत थाना क्षेत्र में बेलांव दोहरा हत्याकांड के डेढ़ वर्ष बाद लगे गैंगस्टर एक्ट के मामले में शुक्रवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह के अलावा पुनीत व आशुतोष को राहत मिल गई है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मोहम्मद शारिक सिद्दीकी की अदालत ने साक्ष्य के अभाव में तीनों लोगों को दोषमुक्त कर दिया।

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केराकत के बेलांव घाट पुल पर टोल टैक्स के विवाद को लेकर एक अप्रैल 2010 को संजय निषाद व नंदलाल निषाद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में तीन जुलाई 2025 को पूर्व सांसद धनंजय सिंह समेत चार आरोपियों को आरोपी बनाया गया। अपर सत्र न्यायाधीश शारिक सिद्दीकी ने साक्ष्य के अभाव में सभी दोषमुक्त कर दिया। जबकि गैंगस्टर मामले में सुनवाई चल रही थी।
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इस मामले में बेलांव हत्याकांड के डेढ़ वर्ष बाद तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक केराकत गुरदीप सिंह सरना ने पूर्व सांसद धनंजय, पुनीत व आशुतोष के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना कर केस डायरी कोर्ट में दाखिल की। गवाहों के बयान दर्ज हुए। कोर्ट ने गवाह के बयान के आधार पर आरोपियों के खिलाफ मामला नहीं पाया और उन्हें साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।

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