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बेटी से दुराचार करने वाले पिता को 7 साल की सजा

Sun, 07 Aug 2022 11:48 PM IST
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 07 Aug 2022 11:48 PM IST
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Father sentenced to 7 years for molesting daughter
जौनपुर। बेटी से दुराचार करने वाले पिता को अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो एक्ट काशी प्रसाद सिंह यादव ने सात वर्ष की सजा और आठ हजार 500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया। घटना की प्राथमिकी पीडि़ता ने दर्ज कराई थी। आरोपी पिता ने मडि़याहूं थाना क्षेत्र निवासी 17 वर्षीय पुत्री से 2011 से 2016 तक दुराचार किया था।
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पीडि़ता के मुताबिक उसके अपने पिता बदचलन किस्म के हैं। आरोप था कि उसे अहमदाबाद लेकर गए, वहां पर भी उसके साथ दुराचार किए। मोबाइल में फोटो खींचे। घर लेकर आए तो यहां भी दुराचार किए। पीडि़ता परिवार की इज्जत के कारण सब कुछ सहन करती रही। पिता गाली धमकी देकर दुराचार करता था। एक जनवरी 2011 से चार नवंबर 2016 तक उसके पिता ने उससे दुराचार किया था। पुलिस ने विवेचना करके कोर्ट में केस डायरी दाखिल की। सरकारी वकील राजेश उपाध्याय और कमलेश राय ने कोर्ट में गवाहों का बयान अंकित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को सजा सुनाई।
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