फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   Husband, mother and father sentenced to life imprisonment

पति, सास और ससुर को उम्रकैद की सजा

Sun, 05 Jun 2016 01:04 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर
ब्यूरो, अमर उजाला, जौनपुर Updated Sun, 05 Jun 2016 01:04 AM IST
विज्ञापन
Husband, mother and father sentenced to life imprisonment
11 साल से न्याय के ‌ल‌िए भटक रही है पीड़‌िता - फोटो : Demo
 सिंगरामऊ के जगदीशपुर गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने और मांग पूरी नहीं होने पर गला दबा कर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम (एफटीसी) के न्यायाधीश एमपी सिंह ने शनिवार को आरोपी पति, सास व ससुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


साथ ही 10-10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन कथानक के अनुसार- सिंगरामऊ थाना क्षेत्र के किशुनपुर(मझवारा) गांव निवासी प्यारेलाल निषाद ने थाने में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री सीमा की शादी 30 जुलाई 2009 को जगदीशपुर निवासी दिनेश पुत्र कोलई राम के साथ किया था।
विज्ञापन


लड़की विदा होकर ससुराल गई तो पति दिनेश, सास फिरता देवी व ससुर कोलई राम दहेज में सोने की अंगूठी व सिकड़ी की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। मांग पूरी नहीं होने पर 21 अक्तूबर 2012 की अपराह्न तीन बजे हत्या कर दिये।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने मामले की विवेचना पूरी कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता अरशद बहाव ने कुल छह गवाह कोर्ट में परिक्षित कराया। मामले के सभी गवाह पक्ष द्रोही हो गए। न्यायाधीश ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट व अन्य साक्ष्योें के आधार तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।  
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed