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अपहरण के आरोपी को तीन वर्ष कैद

Sun, 22 Jul 2018 12:00 AM IST
Updated Sun, 22 Jul 2018 12:00 AM IST
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जौनपुर। बक्सा थाना क्षेत्र निवासी किशोरी का अपहरण करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने तीन वर्ष कारावास व 10हजार रुपये जुर्मान की सजा सुनाया है।किशोरी के पिता ने बक्सा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी की 12 वर्षीय पुत्री 19 जून 2014 को खेत में बकरी चरा रही थी।करीब 4 बजे शाम वादी के भाई का साला अनिल उसके पास आया और कहा कि तुम्हारे घर पुलिस आई है।मां घर पर नहीं है। अपने साथ ले जाने लगा। मना करने पर जबरन उसे अपने बुआ के घर ले गया। कमरा बंद कर जान से मारने की धमकी दिया।लड़की के परिवार वाले खोजते हुए पहुंचे तो आरोपी भाग गया।पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मजिस्ट्रेट को दिए बयान में किशोरी ने आरोपी द्वारा अपहरण किए जाने की पुष्टि की।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी को अपहरण का दोषी पाते हुए सजा सुनाया।
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