फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jaunpur News ›   दहेज हत्यारोपी पति दोषी करार

दहेज हत्यारोपी पति दोषी करार

Fri, 18 May 2018 12:24 AM IST
Updated Fri, 18 May 2018 12:24 AM IST
विज्ञापन
नेवढ़िया थाना क्षेत्र के मुंशीपुर में विवाहिता की दहेज की मांग को लेकर हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम नेयाज अहमद अंसारी ने दोषी करार दिया है। सजा के प्रश्न पर सुनवाई शनिवार को होगी। सतीश कुमार निवासी वाराणसी ने नेवढ़िया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराया था। आरोप है कि उसकी पुत्री सुलेखा की शादी 30 मई 2012 को आशीष निवासी मुंशीपुर से हुई थी। विवाह के बाद पति व ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर सुलेखा को प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी न होने पर 26 नवंबर 2012 को फांसी लगाकर हत्या कर दिए। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। शासकीय अधिवक्ता एसएमयूके हसन सिद्दीकी ने गवाहों को परीक्षित कराया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी पति को दोषी करार ठहराया। अन्य आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed