{"_id":"5a4fcb074f1c1b5c0c8b6ea6","slug":"15151789313-jaunpur-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"ैंगरेप में ठेकेदार समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम ","slug":"crime"}}
ैंगरेप में ठेकेदार समेत चार के खिलाफ प्राथमिकी का आदेश
Updated Sat, 06 Jan 2018 12:49 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विज्ञापन
जौनपुर। महाराजगंज थाना क्षेत्र निवासी दलित विवाहिता से सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी ठेकेदार समेत चार आरोपियों के खिलाफ अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ ने थानाध्यक्ष महाराजगंज को मुकदमा दर्ज कर विवेचना का आदेश दिया है।
विवाहिता में कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। 19 नवंबर 2017 को 8 बजे शाम वह शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। तभी आरोपी उसे दबोच लिए, उसे जान से मारने की धमकी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। उसने घटना की सूचना थाना महाराजगंज व पुलिस अधीक्षक को दिया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
विवाहिता में कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत दरखास्त दिया कि उसके पति रोजी रोटी के सिलसिले में बाहर रहते हैं। 19 नवंबर 2017 को 8 बजे शाम वह शौच के लिए खेत की तरफ गई थी। तभी आरोपी उसे दबोच लिए, उसे जान से मारने की धमकी तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए बारी-बारी से उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किए। उसने घटना की सूचना थाना महाराजगंज व पुलिस अधीक्षक को दिया। लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तब उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
विज्ञापन