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फर्जी बैनामें के चार आरोपी की जमानत खारिज 20-04-42
Updated Sun, 25 Jun 2017 01:27 AM IST
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जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश एम पी सिंह ने मछली शहर थाना क्षेत्र में हुए नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी कल्लू उर्फ देवेंद्र प्रताप चौहान पुत्र जत्ती लाल चौहान निवासी ग्राम कटाहित खास की जमानत याचिका खारिज कर दिया। वादी मुकदमा ने मामला पंजीकृत करवाया था कि उसकी 15 वर्षीय पुत्री घास छीलने के लिए 16 फरवरी 2017 को खेत में गई थी। वहीं से आरोपी उसे बहला फुसलाकर मुंबई लेकर चला गया और उसके साथ बलात्कार किया।
एक अन्य मामले में इसी न्यायालय ने कूट रचित खतौनी का उपयोग करके फर्जी बैनामा करवाने के आरोपी शिव सहाय, शीतला सहाय एवं राम सहाय निवासी ग्राम घिसुआ थाना पवारा की जमानत याचिका खारिज कर दिया। उक्त मामले में जिलाधिकारी के आदेश से 27 जुलाई 2009 को तीनों आरोपियों के खिलाफ पवारा थाने में मामला पंजीकृत हुआ था, आरोपी तभी से फरार चल रहे थे।
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एक अन्य मामले में इसी न्यायालय ने कूट रचित खतौनी का उपयोग करके फर्जी बैनामा करवाने के आरोपी शिव सहाय, शीतला सहाय एवं राम सहाय निवासी ग्राम घिसुआ थाना पवारा की जमानत याचिका खारिज कर दिया। उक्त मामले में जिलाधिकारी के आदेश से 27 जुलाई 2009 को तीनों आरोपियों के खिलाफ पवारा थाने में मामला पंजीकृत हुआ था, आरोपी तभी से फरार चल रहे थे।
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