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सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लौटाई धनराशि, केस दर्ज
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कोर्ट के आदेश पर भी नहीं लौटाई धनराशि, केस दर्ज
अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक ने से वेतन रिकवरी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मछलीशहर। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के गोहका हाईस्कूल के प्रबन्धक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर सरकारी धन हड़पने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने केस दर्ज कराया है। इनपर शिक्षक की अवैध रूप से नियुक्ति कर 77.20 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। इस मामले में सुप्रिम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश जारी किया था कि कि अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक को वेतन के तौर पर दिए गए कुल 77.20 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भी रुपये वापस न किए जाने पर डीआईओस ने मंगलवार को केस दर्ज कराया है।
मछलीशहर कोतवाली के क्षेत्र के गोहका हाईस्कूल के प्रबंधक मुकेश कुमार तिवारी और कार्यवाहक प्रधानाचार्य राम आसरे दूबे पर सरकारी खजाने से रुपये हड़पने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर राम आसरे दूबे की नियुक्ति को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया और उनके द्वारा 1982--83 से 2018--19 तक लिए गए वेतन की धनराशि 77लाख 20 हजार 919 रुपया वापस सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था। 8जून 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त विद्यालय के प्रबन्धक मुकेश तिवारी को पत्र लिखकर उक्त धनराशि जमा कराने को कहा था। किन्तु उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नही किया गया।जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक ने से वेतन रिकवरी का मामला
अमर उजाला ब्यूरो
मछलीशहर। स्थानीय कोतवाली क्षेत्र के गोहका हाईस्कूल के प्रबन्धक और कार्यवाहक प्रधानाचार्य पर सरकारी धन हड़पने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक ने केस दर्ज कराया है। इनपर शिक्षक की अवैध रूप से नियुक्ति कर 77.20 लाख रुपये हड़पने का आरोप है। इस मामले में सुप्रिम कोर्ट ने 22 अप्रैल 2019 को आदेश जारी किया था कि कि अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक को वेतन के तौर पर दिए गए कुल 77.20 लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कराया जाए। कोर्ट के आदेश के बाद भी रुपये वापस न किए जाने पर डीआईओस ने मंगलवार को केस दर्ज कराया है।
मछलीशहर कोतवाली के क्षेत्र के गोहका हाईस्कूल के प्रबंधक मुकेश कुमार तिवारी और कार्यवाहक प्रधानाचार्य राम आसरे दूबे पर सरकारी खजाने से रुपये हड़पने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट आदेश जारी कर राम आसरे दूबे की नियुक्ति को अवैध मानते हुए निरस्त कर दिया और उनके द्वारा 1982--83 से 2018--19 तक लिए गए वेतन की धनराशि 77लाख 20 हजार 919 रुपया वापस सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया था। 8जून 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने उक्त विद्यालय के प्रबन्धक मुकेश तिवारी को पत्र लिखकर उक्त धनराशि जमा कराने को कहा था। किन्तु उनके द्वारा आदेश का अनुपालन नही किया गया।जिसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक के निर्देश पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
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