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सजायाफ्ता गोसाईगंज विधायक की मुश्किलें बढ़ीं: गाड़ी लूट के मामले में जौनपुर कोर्ट में तलब, आरोपी सोनभद्र से हुआ था गिरफ्तार

Thu, 28 Oct 2021 09:44 PM IST
उत्पल कांत अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर
अमर उजाला नेटवर्क, जौनपुर Published by: उत्पल कांत Updated Thu, 28 Oct 2021 09:44 PM IST
सार

अयोध्या की गोसाईगंज सीट से भाजपा विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। गाड़ी लूट के मामले में जौनपुर के एसीजेएम तृतीय ने विधायक को  जेल से तलब किया है।

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Convicted Gosaiganj bjp MLA khabbu tiwari  troubles increased  Summoned in Jaunpur court in case of car robbery
विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी - फोटो : सोशल मीडिया।

विस्तार

अयोध्या जिले के गोसाईंगज से भाजपा के विधायक इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जौनपुर के सिंगरामऊ थाने में गाड़ी लूट के मामले में एसीजेएम तृतीय ने उन्हें जेल से तलब किया है। विधायक धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद हैं। उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई है। 

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वादी मुकदमा मोहम्मद जुनेद ने 28 मार्च 2019 को एसीजेएम तृतीय की कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसकी जीप 14 मार्च 1997 को लूट ली गई थी। इसका मुकदमा सिंगरामऊ थाने में दर्ज कराया था। तीन जून 1997 को सोनभद्र के पिपरी थाने में हत्या के मुकदमे के अभियुक्त इंद्र प्रताप तिवारी को गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से लूटी गई जीप बरामद हुई।
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आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन आरोपी ने न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय के कार्यालय से पत्रावली ही गायब करा दी। इस संबंध में लाइन बाजार थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। इसके बाद यह मामला हाईकोर्ट पहुंचा। हाईकोर्ट ने 5 फरवरी 2019 को पत्रावली दो सप्ताह के भीतर पुनर्गठित करने तथा छह माह में निस्तारण करने का आदेश पारित किया।
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फैजाबाद जेल में निरुद्ध खब्बू तिवारी

आदेश के अनुक्रम में 28 फरवरी 2019 को पत्रावली का पुनर्गठन कर दिया गया। उधर, 18 अक्तूबर 2021 को विशेष न्यायाधीश जनपद फैजाबाद द्वारा धोखाधड़ी के एक मामले में विधायक को 5 वर्ष कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपी फैजाबाद जेल में निरुद्ध है। यहां के मुकदमे में वांछित है, जिस पर कोर्ट ने आरोपित को तलब करने के लिए आदेश दिया। अगली सुनवाई 9 नवंबर 2021 को होगी। 
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राजेश तिवारी हत्याकांड के दोषी को उम्रकैद की सजा

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कोर्ट - फोटो : फाइल फोटो

बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर में डेढ़ साल पहले राजेश तिवारी हत्याकांड के आरोपी कल्लू उर्फ गुलजार को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही एक लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है। बदलापुर थाना क्षेत्र के घनश्यामपुर निवासी मृतक के भाई मनोज तिवारी ने मुकदमा दर्ज कराया था। 20 जून 2020 को रात 12 बजे गांव निवासी आरोपी गुलजार राजेश तिवारी को साथ लेकर गया।

अगले दिन राजेश तिवारी का शव खून से लथपथ हालत में गांधी गुप्ता के लकड़ी के टाल के पास पाया गया। मौके पर ही आरोपी की टोपी और ईयर फोन भी पड़ा मिला। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति का था। पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ प्रकाश चंद्र शुक्ला की कोर्ट ने आरोपित को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। 

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