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Jaunpur News: फर्जीवाड़ा कर जमीन हड़पने के आरोप में दो पर मुकदमा दर्ज
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शाहगंज। फर्जी दस्तावेज के सहारे जमीन हड़पने के मामले में पुलिस ने रविवार को दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। कानूनगो की तहरीर पर पुलिस कार्रवाई करते हुए मामले की जांच में जुट गई है।
पुलिस के मुताबिक अयोध्या के महराजगंज थाना क्षेत्र के पूरा बाजार के नारा गांव निवासी उदयभान सिंह तहसील क्षेत्र की एक सर्किल में कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं। कानूनगो ने तहरीर देकर बताया कि रफीपुर गांव निवासी परवेज आलम के रिश्तेदार पारा कमाल गांव निवासी नैयर आलम के नाम से तहसीलदार को 10 सितंबर 2024 को प्रार्थना पत्र सौंपा था। इसमें मोलनापुर गांव स्थित जमीन पर अमतुल निशा का नाम निरस्त कर उक्त गांव निवासी परवेज आलम के नाम दर्ज किया जाय। इसके साक्ष्य में खतौनी मोलनापुर दिया गया। अवगत कराया कि नायब तहसीलदार कस्बा के अंतर्गत भूमि के वाद पर रफीपुर गांव निवासी विक्रेता अमतुल निशा का नाम निरस्त करके क्रेता परवेज आलम का नाम दर्ज किए जाने का पारित आदेश संदिग्ध मालूम होता है। इस पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक व कस्बा लेखपाल को 23 नवंबर 2024 को जौनपुर अभिलेखागार में जाकर प्रमाणित नकल निकालकर लाने की बात कही गई। राजस्व निरीक्षक व कस्बा लेखपाल द्वारा जनपद के अभिलेखागार में कागजातों की जांच के दौरान पाया गया कि ऐसा कोई आदेश उक्त समय में पारित नहीं किया गया है। आरोप है कि परवेज आलम व नैयर आलम ने एक षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़प ली। कानूनगो की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में परवेज आलम व नैयर आलम खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक अयोध्या के महराजगंज थाना क्षेत्र के पूरा बाजार के नारा गांव निवासी उदयभान सिंह तहसील क्षेत्र की एक सर्किल में कानूनगो के पद पर कार्यरत हैं। कानूनगो ने तहरीर देकर बताया कि रफीपुर गांव निवासी परवेज आलम के रिश्तेदार पारा कमाल गांव निवासी नैयर आलम के नाम से तहसीलदार को 10 सितंबर 2024 को प्रार्थना पत्र सौंपा था। इसमें मोलनापुर गांव स्थित जमीन पर अमतुल निशा का नाम निरस्त कर उक्त गांव निवासी परवेज आलम के नाम दर्ज किया जाय। इसके साक्ष्य में खतौनी मोलनापुर दिया गया। अवगत कराया कि नायब तहसीलदार कस्बा के अंतर्गत भूमि के वाद पर रफीपुर गांव निवासी विक्रेता अमतुल निशा का नाम निरस्त करके क्रेता परवेज आलम का नाम दर्ज किए जाने का पारित आदेश संदिग्ध मालूम होता है। इस पर तहसीलदार ने राजस्व निरीक्षक व कस्बा लेखपाल को 23 नवंबर 2024 को जौनपुर अभिलेखागार में जाकर प्रमाणित नकल निकालकर लाने की बात कही गई। राजस्व निरीक्षक व कस्बा लेखपाल द्वारा जनपद के अभिलेखागार में कागजातों की जांच के दौरान पाया गया कि ऐसा कोई आदेश उक्त समय में पारित नहीं किया गया है। आरोप है कि परवेज आलम व नैयर आलम ने एक षड्यंत्र करके फर्जी दस्तावेज के आधार पर जमीन हड़प ली। कानूनगो की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने संबंधित धाराओं में परवेज आलम व नैयर आलम खान के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। प्रभारी निरीक्षक दीपेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
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