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18 करों को मिलाकर एक कर की व्यवस्था

Tue, 18 Jul 2017 12:23 AM IST
ब्यूरो,अमर उजाला/जौनपुर
ब्यूरो,अमर उजाला/जौनपुर Updated Tue, 18 Jul 2017 12:23 AM IST
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A tax system consisting of 18 taxes
कलेक्ट्रेट सभागार में जीएसटी को लेकर व्यापारियों, अधिकारियों के साथ बैठक करते प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा राजन शुक्ला।
प्रमुख सचिव नागरिक सुरक्षा एवं राजनैतिक पेंशन राजन शुक्ला ने कलेक्ट्रेट  सभागार में कहा कि भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए दो जिले के लिए वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियाें की तैनाती की गई है। कहा कि एक देश में एक कर की व्यवस्था की गई है। सर्वजन का मुददा ही व्यापारी एवं उद्योग बंधु के लिए लाभप्रद होगा।  18 करों को मिलाकर एक कर की  व्यवस्था की गई है। उन्होंने व्यापार कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि व्यापारियों की समस्याओं के निदान में किसी प्रकार की कोताही/ शिथिलता न बरती जाएं। सोमवार को वह नगर क्षेत्र के व्यापारी नेताओं, अधिवक्ताओं सहज जनसेवा केन्द्र के प्रभारी, वाणिज्यकर अधिकारियों के साथ जीएसटी पर आयोजित गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि जौनपुर एवं वाराणसी में जीएसटी के संबंध में व्यापारियों के साथ बैठक अगस्त एवं सितम्बर माह में कर समस्या का समाधान कराया जायेगा।
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 संगोष्ठी में व्यापारी नेता/ अध्यक्ष नगरपालिका दिनेश टण्डन, सोमेश्वर केसरवानी, सुबास चन्द्र गुप्ता उपाध्यक्ष उप्र व्यापार मण्डल, राजनाथ गुप्ता नगर अध्यक्ष, राधेरमण जायसवाल, विवेक सिंह, रविर्मिगलानी, अधिवक्ता विरेन्द्र प्रताप सिंह, दिवाकर सिंह, दिनेश गुप्ता आदि ने कपड़ा, दवा, गल्ला, मिठाई आदि ने जीएसटी के बारे में पूछा। राजन शुक्ला ने भी व्यापारियों के प्रश्नों का उत्तर दिया। ज्वाइंट कमिश्नर वाराणसी विशेषज्ञ स्थानीय स्तर पर समस्याओं के निदान के लिए असिसटेंट वाणिज्यकर अधिकारी संतोष कुमार के मोबाइल न. 7235003495 को, असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर पारितोष कुमार मिश्र का  7235003436 मोबाइल नंबर बताया गया।
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इस पर का्ल कर व्यापारी  समस्याओं का निदान करेंगे। असिस्टेंट कमिश्नर व्यापार कर पारितोष कुमार मिश्र ने बताया कि आयकर रिटर्न दाखिल करने से भी सरल जीएसटी भरने की प्रक्रिया है। हर माह 10 तारीख तक जीएसटी रिटर्न दाखिल कर सकते है। उन्होंने बताया कि व्यापारी अपना ही मोबाइल नम्बर एवं पासवर्ड का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि ई-मेल तथा मोबाइल से मैसेज की सूचना ब्यापारियों को दी जाय।  डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर ने बताया कि सरकार द्वारा तीन माह की छूट उन व्यापारियों को दी गई है जिन्हें विभाग द्वारा आई.डी. नही उपलब्ध कराई गई है। डीएम  सर्वज्ञराम मिश्र ने कहा कि  व्यापार कर के अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है।  इस मौके पर अपर जिलाधिकारी आर.पी.मिश्र, आर.ए.सोनकर, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्यकर अभिषेक, असिस्टेन्ट कमिश्नर वाणिज्यकर रामसुन्दर गुप्ता, आदर्श तिवारी, आर.पी.चौरसिया, दिनेश कुमार आदि उपस्थित रहे।   
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