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दहेज हत्यारोपी पति को दस वर्ष का कारावास
Updated Wed, 26 Sep 2018 12:42 AM IST
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जौनपुर। सुजानगंज थाना क्षेत्र के जोगीपुर में दहेज में एक लाख रुपए व चेन की मांग को लेकर विवाहिता की हत्या करने के आरोपी पति को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने मंगलवार को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के सश्रम कारावास एवं छ: हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।
अभियोजन कथानक के अनुसार रामअवध निवासी मुंगराबादशाहपुर ने थाना सुजानगंज में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री सरिता की शादी 8 जून 2014 को महेंद्र कुमार निवासी जोगीपुर, सुजानगंज के साथ हुई थी। विवाह में काफी उपहार दिया गया था। पति, सास-ससुर व ननद दहेज में एक लाख रुपये व चेन की मांग को लेकर सरिता को प्रताड़ित करते थे। 16 मई 2015 को सूचना मिली कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सरिता की ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। वहां पहुंचने पर देखा कि उसकी हत्या कर ससुराल वालों ने फांसी पर लटका दिया है। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता एसएम यूके हसन सिद्दीकी ने कुल छ: गवाह कोर्ट में पेश कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने के बाद आरोपी पति महेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
अभियोजन कथानक के अनुसार रामअवध निवासी मुंगराबादशाहपुर ने थाना सुजानगंज में प्राथमिकी दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री सरिता की शादी 8 जून 2014 को महेंद्र कुमार निवासी जोगीपुर, सुजानगंज के साथ हुई थी। विवाह में काफी उपहार दिया गया था। पति, सास-ससुर व ननद दहेज में एक लाख रुपये व चेन की मांग को लेकर सरिता को प्रताड़ित करते थे। 16 मई 2015 को सूचना मिली कि दहेज की मांग पूरी न होने पर सरिता की ससुराल वालों ने हत्या कर दिया। वहां पहुंचने पर देखा कि उसकी हत्या कर ससुराल वालों ने फांसी पर लटका दिया है। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। अभियोजन पक्ष से सहायक शासकीय अधिवक्ता एसएम यूके हसन सिद्दीकी ने कुल छ: गवाह कोर्ट में पेश कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस एवं तर्कों को सुनने के बाद आरोपी पति महेंद्र को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। आरोपी सास को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया।
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