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पति समेत चार को दस वर्ष का सश्रम कारावास

Sat, 15 Sep 2018 11:53 PM IST
Updated Sat, 15 Sep 2018 11:53 PM IST
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पति समेत चार को दस वर्ष का सश्रम कारावास
जौनपुर। सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के मनवल गाँव में विवाहिता की दहेज हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोपी पति सास, ससुर व देवर को दोषी करार देते हुए शनिवार को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम महेंद्र सिंह ने 10-10 वर्ष कारावास व 11- 11 हजार रुपये अर्थ दंड की सजा सुनाई है।
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अभियोजन पक्ष के अनुसार जफराबाद थाना क्षेत्र के समोपुर निवासी रामचंद्र यादव ने सरायख्वाजा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 22 जून 2007 को उसकी भतीजी अनीता की शादी मनवल निवासी मनोज यादव के साथ हुई थी। विवाह के बाद पति मनोज, सास अनीता, ससुर रामचंद्र और देवर अरविंद दहेज में बाइक की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे। मांग पूरी नहीं होने पर 11 सितंबर 2011 को ससुरालवालों ने उसकी हत्या कर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को रामनगर गाँव के पास जला कर नदी में फेंक दिया। पुलिस ने विवेचना कर चार्जशीट कोर्ट में दाखिल किया। सहायक शासकीय अधिवक्ता एसएमयूके हसन सिद्दिकी ने कुल छह गवाह कोर्ट में परीक्षित कराया। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बहस सुनने एवं तमाम तथ्य एवं परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए चारों आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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