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थर्ड डिग्री के दोषी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर पेश करें एसएसपी
Updated Sun, 06 May 2018 12:36 AM IST
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जौनपुर। बरसठी थाना क्षेत्र के बेलौनाकला निवासी हरगेन को प्रताड़ित करने के दोषी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर छह जून को कोर्ट में पेश करने को कहा है। इसके साथ ही अग्रिम आदेश तक उसका वेतन रोकने का आदेश आजमगढ़ के पुलिस अधीक्षक को दिया। गिरफ्तारी के लिए पहले डीजीपी को भी पत्र लिखा जा चुका है। कोर्ट ने पुलिसकर्मी को विभिन्न धाराओं में दोषी पाते हुए 18 दिसंबर 2014 को तलब किया था लेकिन वह हाजिर नहीं हुआ।
हरगेन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 11 जून 2014 को उसका पड़ोसी से विवाद हो गया था। दोनों पक्ष थाने पर गए। पुलिस ने विपक्षी को छोड़ दिया और उसे बैठाए रखा। विपक्षी की शह पर रात 11 बजे पुलिसकर्मी केपी सिंह ने उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उसे गालियां तथा जान से मारने की धमकी भी दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर पुलिसकर्मी को दोषी पाते हुए तलब किया लेकिन वह सम्मन व वारंट भेजने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी आजमगढ़ को पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी व वेतन रोकने का आदेश दिया है।
हरगेन ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र दिया था कि 11 जून 2014 को उसका पड़ोसी से विवाद हो गया था। दोनों पक्ष थाने पर गए। पुलिस ने विपक्षी को छोड़ दिया और उसे बैठाए रखा। विपक्षी की शह पर रात 11 बजे पुलिसकर्मी केपी सिंह ने उसे तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया। उसे गालियां तथा जान से मारने की धमकी भी दी। कोर्ट ने गवाहों के बयान के आधार पर पुलिसकर्मी को दोषी पाते हुए तलब किया लेकिन वह सम्मन व वारंट भेजने के बावजूद कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए एसएसपी आजमगढ़ को पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी व वेतन रोकने का आदेश दिया है।
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