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एसओ बक्शा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश
Updated Sat, 14 Apr 2018 12:32 AM IST
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जौनपुर। जयपालपुर निवासी ईंट भट्ठा कारोबारी को लॉकअप में बंद कर मारने पीटने तथा रुपए व मोबाइल छीनने के मामले में सीजेएम ने थानाध्यक्ष मुंगराबादशाहपुर को पूर्व चौकी इंचार्ज सतहरिया अरविंद कुमार यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया है। वह वर्तमान में बक्शा में थानाध्यक्ष पद पर तैनात हैं।
जयपालपुर के रहने वाले रामचंद्र ईंट भट्ठे का कारोबार करते हैं। उन्होंने न्यायालय से मुकदमा लिखाने की गुहार लगाई थी। कहा कि
वह और उनका भतीजा पवन ईंट भट्टे पर 8 जुलाई 2017 को दिन में 11 बजे मजदूरी बांट रहे थे। तभी तत्कालीन चौकी इंचार्ज सतहरिया अरविंद कुमार यादव वहां पहुंचे और उसे मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। भतीजे पवन को भी मारा पीटा। रुपए व मोबाइल छीन लिए। जीप में बैठाकर सतहरिया चौकी ले आए। लाकअप में बंद करके बुरी तरह पीटा। उनके परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, जिलाधिकारी को सूचना दी। इसके बावजूद न तो किसी मिलने दिया गया और न ही मेडिकल कराया गया। छूटने पर उन्होंने अपना इलाज कराया। वादी के प्रार्थना पत्र पर मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने भी मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या मामले को गंभीर मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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जयपालपुर के रहने वाले रामचंद्र ईंट भट्ठे का कारोबार करते हैं। उन्होंने न्यायालय से मुकदमा लिखाने की गुहार लगाई थी। कहा कि
वह और उनका भतीजा पवन ईंट भट्टे पर 8 जुलाई 2017 को दिन में 11 बजे मजदूरी बांट रहे थे। तभी तत्कालीन चौकी इंचार्ज सतहरिया अरविंद कुमार यादव वहां पहुंचे और उसे मारपीट कर लहूलुहान कर दिया। भतीजे पवन को भी मारा पीटा। रुपए व मोबाइल छीन लिए। जीप में बैठाकर सतहरिया चौकी ले आए। लाकअप में बंद करके बुरी तरह पीटा। उनके परिवार के लोगों ने पुलिस अधीक्षक, डीआईजी, जिलाधिकारी को सूचना दी। इसके बावजूद न तो किसी मिलने दिया गया और न ही मेडिकल कराया गया। छूटने पर उन्होंने अपना इलाज कराया। वादी के प्रार्थना पत्र पर मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली ने भी मामले का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने प्रथम दृष्ट्या मामले को गंभीर मानते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है।
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