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वाहन स्वामी तीन दिन में उपलब्ध कराएं विवरण
Updated Fri, 29 Dec 2017 11:49 PM IST
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जौनपुर। नगर निकाय चुनाव में लगे वाहनों के स्वामी तीन दिने के अंदर वाहन की लाग बुके, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम एवं आईएफएससी कोड व आरसी बुक की छाया प्रति सहायक निर्वाचन कार्यालय पंचस्थानीय एवं नगरीय निकाय में उपलब्ध करा दें। जिससे वाहन के किराये के भुगतान के लिए कार्यवाही की जा सके।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय आरपी मिश्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी व हल्के वाहन लगाए गए थे। लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे जिन वाहनों के स्वामियों द्वारा अभी तक वाहन की लाग बुके, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम एवं आईएफएससी कोड तथा आरसी बुक की छाया प्रति सहायक निर्वाचन कार्यालय पंचस्थनीय एवं नगरीय निकाय में जमा नहीं किया गया है। वे तीन दिन के अंदर उपरोक्त अभिलेख सहायक निर्वाचन कार्यालय पंचस्थनीय एवं नगरीय निकाय में जमा कर दें। जिससे वाहन के किराये के भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा सके। यदि अभिलेख समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो किराये का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए खुद वाहन स्वामी जिम्मेदार होंगे।
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उप जिला निर्वाचन अधिकारी नगर निकाय आरपी मिश्र ने बताया कि नगर निकाय सामान्य निर्वाचन को सकुशल संपन्न कराने के लिए भारी व हल्के वाहन लगाए गए थे। लेकिन उनका भुगतान अभी तक नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगे जिन वाहनों के स्वामियों द्वारा अभी तक वाहन की लाग बुके, बैंक खाता नंबर, बैंक का नाम एवं आईएफएससी कोड तथा आरसी बुक की छाया प्रति सहायक निर्वाचन कार्यालय पंचस्थनीय एवं नगरीय निकाय में जमा नहीं किया गया है। वे तीन दिन के अंदर उपरोक्त अभिलेख सहायक निर्वाचन कार्यालय पंचस्थनीय एवं नगरीय निकाय में जमा कर दें। जिससे वाहन के किराये के भुगतान के संबंध में कार्यवाही की जा सके। यदि अभिलेख समय से उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो किराये का भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा। इसके लिए खुद वाहन स्वामी जिम्मेदार होंगे।
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