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Jalaun News: हत्या के प्रयास में युवक को छह साल की सजा
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उरई। पड़ोसी युवक पर जानलेवा हमला करने वाले को गुरुवार को कोर्ट ने छह साल की कैद और चार हजार रुपये जुर्माना सुनाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव निवासी रूपसिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 15 अक्तूबर 2019 की शाम को गांव के ही लालाराम के घर के सामने चबूतरे पर बैठे थे। इसी दौरान रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उनके परिवार के चरन सिंह, बेताल सिंह, बबलू सिंह पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने घायलों को रेफर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने धीरज, नीरज, महेंद्र, पप्पू, सुघड़े, डिल्लू, व अंकित समेत सात लोगों के खिलाफ खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस विवेचना के दौरान पुलिस को धीरज, महेंद्र, पप्पू, सुघड़े व डिल्लू व अंकित के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस ने उन लोगों के नाम विवेचना से बाहर कर दिए। नीरज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने हत्या के प्रयास के हमले दोषी पाते हुए नीरज को छह साल की सजा सुनाई और चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
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जालौन कोतवाली क्षेत्र के देवरी गांव निवासी रूपसिंह ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि 15 अक्तूबर 2019 की शाम को गांव के ही लालाराम के घर के सामने चबूतरे पर बैठे थे। इसी दौरान रंजिश को लेकर गांव के ही कुछ लोगों ने उनके परिवार के चरन सिंह, बेताल सिंह, बबलू सिंह पर लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया।
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स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने घायलों को रेफर कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने धीरज, नीरज, महेंद्र, पप्पू, सुघड़े, डिल्लू, व अंकित समेत सात लोगों के खिलाफ खिलाफ जानलेवा हमले सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पुलिस विवेचना के दौरान पुलिस को धीरज, महेंद्र, पप्पू, सुघड़े व डिल्लू व अंकित के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं मिला। पुलिस ने उन लोगों के नाम विवेचना से बाहर कर दिए। नीरज के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी।
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गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने हत्या के प्रयास के हमले दोषी पाते हुए नीरज को छह साल की सजा सुनाई और चार हजार रुपये जुर्माना लगाया। जुर्माना अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।