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नाबालिग से छेड़छाड़ में युवक को छह वर्ष की सजा सुनाई

Thu, 28 Jan 2021 11:56 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 28 Jan 2021 11:56 PM IST
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Youth sentenced to six years for molesting a minor
उरई। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना में दोष सिद्ध होने पर अपर जिला जज स्पिेशल पॉक्सो विजय बहादुर ने युवक को छह वर्ष कठोर कारावास व 14 हजार अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला चार साल पुराना है।
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शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह ने बताया कि कालपी कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में युवक ने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की थी। घटना के समय किशोरी गांव में एक घर से खाना खाकर घर लौट रही थी। पीड़ित के पिता ने बीती 7 फरवरी 2017 को कालपी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसकी सुनवाई स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के जज एडीजे विजय बहादुर कर रहे थे। गुरुवार को इस मामले में मुनीम निवासी थाना कालपी पर दोष सिद्ध हो जाने पर पॉक्सो एक्ट में छह वर्ष का कठोर कारावास व 14 हजार रुपये अर्थ दंड सजा सुनाई।
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