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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म करने वाले युवक को 20 साल की कैद
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उरई। चार साल पहले किशोरी का अपहरण उसके साथ दुष्कर्म करने वाले युवक को कोर्ट ने 20 साल की कैद सुनाई है। उस पर 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।
कदौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 18 दिसंबर 2021 की रात्रि को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई थी। उसने बताया कि उसकी पुत्री को आकाश बुद्धि निवासी खेड़े थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात हाल निवास मोहल्ला हवेली कदौरा ले गया है। पुलिस ने नाबालिग का अपहरण सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
पुलिस ने थाना क्षेत्र से आकाश को पकड़कर उसके पास से किशोरी को खोज लिया था। पुलिस ने 13 सितंबर 2022 को किशोरी के कलम बंद बयान न्यायालय में कराए थे। किशोरी ने आकाश पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र 25 दिसंबर को दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।
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गुरुवार को न्यायाधीश ने आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
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कदौरा थाना क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी महिला ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि 18 दिसंबर 2021 की रात्रि को उसकी 15 वर्षीय पुत्री घर से लापता हो गई थी। उसने बताया कि उसकी पुत्री को आकाश बुद्धि निवासी खेड़े थाना मूसानगर जिला कानपुर देहात हाल निवास मोहल्ला हवेली कदौरा ले गया है। पुलिस ने नाबालिग का अपहरण सहित अन्य धारा में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी।
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पुलिस ने थाना क्षेत्र से आकाश को पकड़कर उसके पास से किशोरी को खोज लिया था। पुलिस ने 13 सितंबर 2022 को किशोरी के कलम बंद बयान न्यायालय में कराए थे। किशोरी ने आकाश पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। उसके खिलाफ दुष्कर्म की धारा बढ़ोतरी कर न्यायालय में आरोप पत्र 25 दिसंबर को दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने पत्रावली का अवलोकन कर आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते हुए हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।
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गुरुवार को न्यायाधीश ने आकाश उर्फ बुद्धि को दोषी पाते हुए बीस साल की सजा सुनाई और चालीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया।