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Jalaun News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने में युवक दोषी करार
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उरई। एक साल पहले 15 वर्षीय किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में कोर्ट ने बुधवार को आरोपी को दोषी करार दिया है। सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार को फैसला सुनाया जाएगा।
कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 जून 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को शिवम बहला फुसला कर ले गया है। उसने आशंका जताई थी कि शिवम उसके साथ कोई गलत काम न कर दे। पुलिस ने शिवम के खिलाफ अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। 29 जून 2023 को पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से किशोरी को खोज लिया था।
पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने शिवम को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। वहीं सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया है। जो गुरुवार को सुनाया जाएगा।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 15 जून 2023 को थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी को शिवम बहला फुसला कर ले गया है। उसने आशंका जताई थी कि शिवम उसके साथ कोई गलत काम न कर दे। पुलिस ने शिवम के खिलाफ अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। 29 जून 2023 को पुलिस ने शिवम को गिरफ्तार कर लिया था। उसके पास से किशोरी को खोज लिया था।
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पुलिस की पूछताछ में किशोरी ने दुष्कर्म की बात कही थी। पुलिस ने आरोपी को दुष्कर्म सहित अन्य धाराओं में जेल भेज दिया था। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट में ट्रायल के दौरान वादी सहित अन्य गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने शिवम को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। वहीं सजा का फैसला सुरक्षित रख लिया है। जो गुरुवार को सुनाया जाएगा।
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