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घर के मुखिया तक पहुंचाए मतदाता सूचना पर्ची : डीएम

Thu, 25 Apr 2024 05:26 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 25 Apr 2024 05:26 AM IST
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Voter information slip should be delivered to the head of the household: DM
उरई। जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत प्रत्येक मतदाता को तथा वोटर गाइड प्रत्येक घर के मुखिया को वितरित किया जाएगा। मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड किसी को बल्क में नहीं दी जाएगी।
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मतदाता सूचना पर्चियों एवं वोटर गाइड के वितरण के बारे में राजनीतिक दलों को वितरण की तिथियों से संबंधित समय सारिणी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके वितरण में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नजर रखेंगे। वितरण की सूचना प्रतिदिन बूथ के अनुसार एकत्रित किया जाना है। प्रत्येक मतदाता सूचना पर्ची पर बीएलओ के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। बीएलओ मतदाता सूचना पर्ची एवं वोटर गाइड के वितरण की कार्यवाही पूर्ण किए जाने संबंधी इस आशय का प्रमाण-पत्र निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को दिया जाएगा। वितरण के बाद संबंधित रजिस्टर मतदान दिवस से तीन दिन पहले बीएलओ द्वारा ईआरओ को जमा किया जाएगा।
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जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में होंगे नामांकन, तैयारियां परखी
उरई। नामांकन प्रक्रिया शुरू होने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार पांडेय व एसपी ईरज राजा ने जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय कक्ष में पर्चा दाखिल करने की व्यवस्था को जायजा लिया। उन्होंने परिसर में लगाई जा रही बैरिकेडिंग आदि व्यवस्थाओं का भी देखा।
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जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए नाम निर्देशन 26 अप्रैल से तीन मई तक (लोक अवकाशों को छोड़कर) समय सुबह 11 बजे से दोपहर तीन बजे तक किया जाएगा। नाम निर्देशन के लिए अंतिम तिथि तीन मई है। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा चार मई को होगी। जबकि नाम वापसी छह मई तक की जा सकती है। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा रिटर्निंग ऑफीसर को नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय 100 मीटर की परिधि में केवल तीन वाहन अनुमन्य हैं।

नामांकन कक्ष पर उम्मीदवार सहित कुल पांच व्यक्ति ही एक साथ रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में उपस्थित रह सकते है। नामांकन पत्र में निर्दलीय अभ्यर्थी द्वारा दस प्रस्तावकों के नाम दिए जाना आवश्यक है। निर्दलीय प्रस्तावकों के नाम संबंधित विधानसभा निर्वाचन नामावली में होना अनिवार्य हैं। जिनकी विधिवत वीडियोग्राफी व सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रहेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी द्वारा किसी भी प्रकार का जुलूस, सभा बिना अनुमति प्रतिबंधित हैं।
निरीक्षण के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी संजय कुमार, एएसपी असीम चैधरी, नगर मजिस्ट्रेट अजीत कुमार जायसवाल आदि मौजूद रहे।
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