फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   UP: Accused of rape in Orai sentenced to ten years

यूपी: उरई में दुष्कर्म के आरोपी को दस साल की सजा, घर में अकेली महिला को बनाया था शिकार

Sat, 30 Jan 2021 08:50 PM IST
प्रभापुंज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, उरई Published by: प्रभापुंज मिश्रा Updated Sat, 30 Jan 2021 08:50 PM IST
विज्ञापन
UP: Accused of rape in Orai sentenced to ten years
कोर्ट ने सुनाया फैसला - फोटो : अमर उजाला
उत्तर प्रदेश के उरई में पांच वर्ष पूर्व घर में अकेली महिला के साथ युवक ने तमंचा दिखाकर जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया था। महिला के पति की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई थी। जिसकी सुनवाई (एफटीसी) पॉक्सो न्यायालय में चल रही थी।
विज्ञापन


साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर दोष हो जाने पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने दस वर्ष का कारावास व दस हजार जुर्माने की सजा सुनाई। जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी लखनलाल निरंजन ने बताया कि डकोर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में बीती 9 दिसंबर 2015 को महिला घर में अकेली थी इसी दौरान सुशील कुमार घर में आ धमका।
विज्ञापन


तमंचा दिखाकर उसने महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए दुष्कर्म किया। पीड़िता के शोर मचाने पर उसके परिजन मौके पर आ गए  तो सुशील धक्का देकर वहां से चला गया। बाद में महिला ने पति के साथ कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ तहरीर दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस ने रिपोर्ट दर्जकर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मजबूत साक्ष्य  संकलित कर पुलिस ने उसके विरुद्ध कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। फास्ट ट्रैक कोर्ट  में चले ट्रायल के बाद शनिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश गुलाम मुस्तफा ने फैसला सुनाते हुए सुशील को 10 साल कारावास की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। अभियोजन की तरफ से मुकदमे की पैरवी शासकीय अधिवक्ता संजीव कुमार गुर्जर ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed