फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Two sentenced to two years in prison for assault and casteist abuse

Jalaun News: मारपीट और जातिसूचक गाली देने पर दो को दो साल की सजा

Tue, 27 Oct 2026 12:28 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 27 Oct 2026 12:28 AM IST
विज्ञापन
Two sentenced to two years in prison for assault and casteist abuse
उरई। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मलथुआ गांव में मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के मामले में सोमवार को अदालत ने दोषी राजेंद्र सिंह को दो साल की सजा सुनाई। अपर जिला विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।
विज्ञापन


सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मलथुआ गांव निवासी सुखवती पत्नी कल्लू ने 27 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 मार्च की सुबह आठ बजे उसका पति खेत पर जा रहा था। गांव के राजेंद्र सिंह, श्रीबाबू और अरविंद ने एकराय होकर लाठी-डंडों से मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। मारपीट में घायल होने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। इसके बाद घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि श्रीबाबू और अरविंद सिंह ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने राजेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed