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Jalaun News: मारपीट और जातिसूचक गाली देने पर दो को दो साल की सजा
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उरई। सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मलथुआ गांव में मारपीट और जातिसूचक गालियां देने के मामले में सोमवार को अदालत ने दोषी राजेंद्र सिंह को दो साल की सजा सुनाई। अपर जिला विशेष न्यायाधीश सुरेश कुमार गुप्ता ने सुनवाई पूरी होने के बाद यह फैसला सुनाया।
सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मलथुआ गांव निवासी सुखवती पत्नी कल्लू ने 27 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 मार्च की सुबह आठ बजे उसका पति खेत पर जा रहा था। गांव के राजेंद्र सिंह, श्रीबाबू और अरविंद ने एकराय होकर लाठी-डंडों से मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। मारपीट में घायल होने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। इसके बाद घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि श्रीबाबू और अरविंद सिंह ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने राजेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
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सिरसा कलार थाना क्षेत्र के मलथुआ गांव निवासी सुखवती पत्नी कल्लू ने 27 मार्च 2022 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 24 मार्च की सुबह आठ बजे उसका पति खेत पर जा रहा था। गांव के राजेंद्र सिंह, श्रीबाबू और अरविंद ने एकराय होकर लाठी-डंडों से मारपीट की और जातिसूचक गालियां दीं। मारपीट में घायल होने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी दी और भाग गए। इसके बाद घायल को उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया।
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पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मारपीट और एससी-एसटी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया था। मामले में राजेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जबकि श्रीबाबू और अरविंद सिंह ने न्यायालय से स्थगनादेश प्राप्त किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने राजेंद्र सिंह को दोषी ठहराते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई।
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