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Jalaun News: दो गांजा तस्करों पर पांच पांच हजार रुपये जुर्माना

Sun, 01 Sep 2024 02:11 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 01 Sep 2024 02:11 AM IST
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Two ganja smugglers fined Rs 5,000 each
उरई। दो गांजा तस्करों का दोष सिद्ध होने पर जेल में बिताई अवधि और पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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शहर कोतवाली के उपनिरीक्षक साबिर अली ने कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला इंदिरानगर निवासी आशीष द्विवेदी को एक अक्तूबर 2019 पकड़कर उसके कब्जे से एक किलो 200 ग्राम गांजा बरामद किया था। वहीं, उपनिरीक्षक अनुज पवार ने 23 अप्रैल 2024 को हमीरपुर जनपद के चिकासी थाना क्षेत्र के ग्राम अतरा निवासी दिलीप अहिरवार को पकड़कर 6 किलो 690 ग्राम गांजा बरामद किया था। पुलिस ने दोनों को एनडीएसएस एक्ट की कार्रवाई कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनो के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज भारतेंद्र सिंह ने दोषी पाते हुए सजा सुनाई। (संवाद)
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