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Jalaun News: बंदूक लूट में दो भाइयों को 7-7 साल का कारावास

Fri, 04 Oct 2024 02:46 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 04 Oct 2024 02:46 AM IST
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Two brothers sentenced to 7 years imprisonment for gun robbery
उरई। चौकीदार की बंदूक लूटकर मारपीट करने के मामले में दो भाइयों को दोषी पाते हुए न्यायाधीश ने सात-सात साल की सजा सुनाई। उन पर पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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कालपी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला तरीबुल्दा निवासी बब्बूलाल निषाद ने कदौरा थाना पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 27 जनवरी 2016 को पथरेहटा मौरंग घाट संख्या पांच पर उसके दो गनर (चौकीदार) ड्यूटी पर थे। रात में आठ-दस लोग मारपीट कर एक चौकीदार की बंदूक लूट ले गए थे। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट कर जांच शुरू कर दी थी।
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जांच में रामायण उर्फ भाईजी व उसके भाई राहुल निवासी भेड़ी डांडा थाना जलालपुर जिला हमीरपुर के नाम प्रकाश में आए। पुलिस ने दोनों को 27 अप्रैल 2016 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने दोनों भाइयों के खिलाफ कोर्ट में तीन अगस्त 2018 को चार्जशीट दाखिल की थी। गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर स्पेशल जज डकैती कोर्ट डॉ. अवनीश कुमार ने दोनों भाइयों को दोषी पाते हुए सात-सात साल की सजा सुनाई।
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