फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Took teenager, then raped, got ten years imprisonment

किशोरी को ले गया, फिर किया दुष्कर्म, मिली दस साल की कैद

Fri, 10 Jan 2020 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 10 Jan 2020 12:15 AM IST
विज्ञापन
Took teenager, then raped, got ten years imprisonment
किशोरी के साथ दुष्कर्म में दस साल की कैद
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने पर अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा की अदालत ने दस साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 2014 का है।

सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 जून 2014 की रात उसकी बेटी को अजय कुमार पुत्र बलवीर निवासी बलिया थाना पलवल दिल्ली बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब अजय को पता चला कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वह किशोरी को लेकर वापस आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि अजय पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने दस साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed