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किशोरी को ले गया, फिर किया दुष्कर्म, मिली दस साल की कैद
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किशोरी के साथ दुष्कर्म में दस साल की कैद
संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने पर अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा की अदालत ने दस साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 2014 का है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 जून 2014 की रात उसकी बेटी को अजय कुमार पुत्र बलवीर निवासी बलिया थाना पलवल दिल्ली बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब अजय को पता चला कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वह किशोरी को लेकर वापस आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि अजय पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने दस साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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संवाद न्यूज एजेंसी
उरई। किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने पर अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा की अदालत ने दस साल कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला 2014 का है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि कोटरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 3 जून 2014 की रात उसकी बेटी को अजय कुमार पुत्र बलवीर निवासी बलिया थाना पलवल दिल्ली बहला फुसलाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब अजय को पता चला कि उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो गई है तो वह किशोरी को लेकर वापस आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि अजय पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने दस साल की कैद और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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