फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Three years imprisonment for molesting a teenager

नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन साल कैद

Sat, 30 Nov 2019 11:54 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 30 Nov 2019 11:54 PM IST
विज्ञापन
Three years imprisonment for molesting a teenager
उरई (जालौन)। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में स्पेशल जज पॉक्सो गुलाम मुस्तफा ने युवक को तीन साल की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला डेढ़ साल पुराना है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 11 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था। तभी गांव का ही इशहाक पुत्र सिकंदर घर में घुस आया और बेटी (15) के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
विज्ञापन

तभी मेरा छोटा बेटा और छोटी बेटी पहुंच गई तो इशहाक दोनों को धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इशहाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही था। शनिवार को स्पेशल जज पाक्सो गुलाम मुस्तफा ने दोष साबित होने पर तीन साल की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed