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नाबालिग से छेड़छाड़ में तीन साल कैद
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उरई (जालौन)। नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोप में स्पेशल जज पॉक्सो गुलाम मुस्तफा ने युवक को तीन साल की सजा और सात हजार रुपये का जुर्माना लगाया। मामला डेढ़ साल पुराना है।
शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 11 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था। तभी गांव का ही इशहाक पुत्र सिकंदर घर में घुस आया और बेटी (15) के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
तभी मेरा छोटा बेटा और छोटी बेटी पहुंच गई तो इशहाक दोनों को धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इशहाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही था। शनिवार को स्पेशल जज पाक्सो गुलाम मुस्तफा ने दोष साबित होने पर तीन साल की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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शासकीय अधिवक्ता बृजराज राजपूत ने बताया कि कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने 11 अप्रैल 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह पत्नी के साथ मजदूरी करने गया था। तभी गांव का ही इशहाक पुत्र सिकंदर घर में घुस आया और बेटी (15) के साथ छेड़छाड़ करने लगा।
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तभी मेरा छोटा बेटा और छोटी बेटी पहुंच गई तो इशहाक दोनों को धक्का देकर भाग गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर इशहाक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। तब से वह जेल में ही था। शनिवार को स्पेशल जज पाक्सो गुलाम मुस्तफा ने दोष साबित होने पर तीन साल की कैद और सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
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