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आपे चालक व सवारी से लूट में तीन को पांच पांच साल की कैद
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उरई। आपे चालक और सवारी के साथ हुई लूट के मामले में अपर जिला जज डकैती सुरेश चंद्र ने तीन लुटेरों पर दोष साबित होने पर पांच-पांच साल की कैद की सजा सुनाई। तीन तीन हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। मामला 2016 का है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के अटरिया निवासी रमाकांत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अप्रैल 2016 की शाम करीब साढ़े सात बजे वह आपे में दो सवारियां लेकर उरई से अटरिया जा रहा था, जब उसकी आपे उरई-चुर्खी मार्ग स्थित औंता की बगिया के पास पहुंची, तभी पीछे से बाइक सवार लोगों ने ओवरटेक कर आपे रोक ली और तमंचे के बल पर उससे रुपये, मोबाइल और आपे के कागजात तथा सवारी धर्मवीर से मोबाइल व रुपये लूट लिए थे।
इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब पुलिस छानबीन कर रही थी, तभी 24 अप्रैल 2016 को उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिनियां फाटक के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने शिवकुमार उर्फ भूरे पुत्र कामता निवासी गढग़ुवा थाना सिरसाकलार, दिलीप राजपूत पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी जोराखैरा थाना आटा व दीपक अहिरवार पुत्र पहलवान सिंह निवासी कुसमिलिया थाना डकोर को गिरफ्तार कर लिया था।
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उनके पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस समय दिलीप जमानत पर था, जबकि अन्य आरोपी जेल में ही बंद थे। सोमवार को मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अपर जिला जज डकैती सुरेंद्र चंद्र ने तीनों पर दोष साबित होने पर पांच साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के अटरिया निवासी रमाकांत ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 12 अप्रैल 2016 की शाम करीब साढ़े सात बजे वह आपे में दो सवारियां लेकर उरई से अटरिया जा रहा था, जब उसकी आपे उरई-चुर्खी मार्ग स्थित औंता की बगिया के पास पहुंची, तभी पीछे से बाइक सवार लोगों ने ओवरटेक कर आपे रोक ली और तमंचे के बल पर उससे रुपये, मोबाइल और आपे के कागजात तथा सवारी धर्मवीर से मोबाइल व रुपये लूट लिए थे।
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इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के बाद जब पुलिस छानबीन कर रही थी, तभी 24 अप्रैल 2016 को उरई कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रिनियां फाटक के पास हुई पुलिस मुठभेड़ में पुलिस ने शिवकुमार उर्फ भूरे पुत्र कामता निवासी गढग़ुवा थाना सिरसाकलार, दिलीप राजपूत पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी जोराखैरा थाना आटा व दीपक अहिरवार पुत्र पहलवान सिंह निवासी कुसमिलिया थाना डकोर को गिरफ्तार कर लिया था।
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उनके पास से लूट का सामान भी बरामद हुआ था। पुलिस ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। इस समय दिलीप जमानत पर था, जबकि अन्य आरोपी जेल में ही बंद थे। सोमवार को मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि अपर जिला जज डकैती सुरेंद्र चंद्र ने तीनों पर दोष साबित होने पर पांच साल की कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई।