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Jalaun News: तीन गैंगस्टरों को दो-दो साल की कैद

Sat, 15 Jun 2024 01:48 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sat, 15 Jun 2024 01:48 AM IST
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Three gangsters sentenced to two years imprisonment each
उरई। गैंग बनाकर अपराध में लिप्त तीन गैंगस्टरों पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने दो-दो साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही पांच-पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर 15-15 दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बंगरा गांव निवासी अभिलाष उर्फ छुन्नू, शहर कोतवाली के नया पटेलनगर निवासी उवैश व रामनगर निवासी अमित सोनी के खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। उरई कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी देवेंद्र कुमार ने एक सितंबर 2017 को तीनों के खिलाफ गैंगस्टर का मामला दर्ज कराया था। जिसका ट्रायल अपर जिला जज भारतेंदु सिंह की अदालत में चल रहा था। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार अपर जिला जज भारतेंदु सिंह ने शुक्रवार को तीनों को दोषी पाते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच पांच हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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