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Jalaun News: शोर-शराबा न हो, 22 जनवरी को शांतिपूर्वक करें अपने कार्यक्रम
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कोंच। एसडीएम अतुल कुमार की अध्यक्षता में कोतवाली परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित हुई।
इसमें प्रशासन का मुख्य फोकस 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों पर है। एसडीएम ने कहा कि पर्व और त्योहार हंसी खुशी और आनंद बांटने के लिए होते हैं। 22 जनवरी से जुड़े जो भी कार्यक्रम हों वे शांति और सौहार्द के बीच हों, ऐसा कोई काम न करें, जिससे किसी और को परेशानी हो।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाते समय ध्यान रहे कि उनकी आवाज लिमिट क्रॉस न करे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आवाज परिसर से बाहर न जाए। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हों उनकी पहले से सूचना प्रशासन को जरूर होनी चाहिए। हालांकि अभी धारा 144 लागू नहीं है, आगे अगर लगती है तो बता दिया जाएगा और उसका सख्ती के साथ पालन भी कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यूपी में नाबालिगों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिहाजा अपने परिवार के नाबालिग किशोर-किशोरियों को दोपहिया या चार पहिया वाहन कतई चलाने को न दें वरना इसका खामियाजा बड़ों को भुगतना पड़ेगा। जिसके तहत 25 हजार जुर्माना और जेल हो सकती है।
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इस दौरान कोतवाल नागेंद्र कुमार पाठक, अतिरिक्त निरीक्षक ब्रजेंद्र बहादुर सिंह, सुरही चौकी प्रभारी संदीप कुमार, दरोगा मंसूर अंसारी, मंडी चौकी प्रभारी नितीश कुमार, भेंड़ चौकी प्रभारी रिंकू सिंह, सागर चौकी प्रभारी बलराम शर्मा, दरोगा विपिन कुमार, विहिप जिला उपाध्यक्ष साकेत शांडिल्य आदि रहे। उधर, नदीगांव में थानाध्यक्ष रामप्रकाश व कैलिया में थानाध्यक्ष नीलम सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठकें हुईं। जिनमें धर्मगुरु, ग्राम प्रधान, चौकीदार व सभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।
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इसमें प्रशासन का मुख्य फोकस 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा को लेकर स्थानीय स्तर पर होने वाले कार्यक्रमों पर है। एसडीएम ने कहा कि पर्व और त्योहार हंसी खुशी और आनंद बांटने के लिए होते हैं। 22 जनवरी से जुड़े जो भी कार्यक्रम हों वे शांति और सौहार्द के बीच हों, ऐसा कोई काम न करें, जिससे किसी और को परेशानी हो।
ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाते समय ध्यान रहे कि उनकी आवाज लिमिट क्रॉस न करे, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार आवाज परिसर से बाहर न जाए। जो भी सार्वजनिक कार्यक्रम हों उनकी पहले से सूचना प्रशासन को जरूर होनी चाहिए। हालांकि अभी धारा 144 लागू नहीं है, आगे अगर लगती है तो बता दिया जाएगा और उसका सख्ती के साथ पालन भी कराया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि यूपी में नाबालिगों के वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लिहाजा अपने परिवार के नाबालिग किशोर-किशोरियों को दोपहिया या चार पहिया वाहन कतई चलाने को न दें वरना इसका खामियाजा बड़ों को भुगतना पड़ेगा। जिसके तहत 25 हजार जुर्माना और जेल हो सकती है।
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इस दौरान कोतवाल नागेंद्र कुमार पाठक, अतिरिक्त निरीक्षक ब्रजेंद्र बहादुर सिंह, सुरही चौकी प्रभारी संदीप कुमार, दरोगा मंसूर अंसारी, मंडी चौकी प्रभारी नितीश कुमार, भेंड़ चौकी प्रभारी रिंकू सिंह, सागर चौकी प्रभारी बलराम शर्मा, दरोगा विपिन कुमार, विहिप जिला उपाध्यक्ष साकेत शांडिल्य आदि रहे। उधर, नदीगांव में थानाध्यक्ष रामप्रकाश व कैलिया में थानाध्यक्ष नीलम सिंह की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठकें हुईं। जिनमें धर्मगुरु, ग्राम प्रधान, चौकीदार व सभ्रांत नागरिक मौजूद रहे।