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Jalaun News: एससीएसटी कोर्ट में डॉक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई गवाही
Wed, 17 Jul 2024 01:37 AM IST
कानपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
Updated Wed, 17 Jul 2024 01:37 AM IST
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उरई। एससीएसटी एक्ट के मामले में जिले में पहली बार चिकित्सक की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गवाही हुई। चिकित्सक इस समय संभल जिले में है। चिकित्सक मोहम्मद फैजान झांसी मेडिकल कॉलेज में तैनात थे। तब उन्होंने घायल का चिकित्सीय परीक्षण किया था।
कैलिया क्षेत्र के इटौरा गांव निवासी श्रीराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 17 सितंबर 2020 को गांव के ही सरनाम सिंह, कौशल, विमलेश, राजकुमार ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज विवेचना शुरू कर दी थीं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 व 325 की बढ़ोतरी कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
इसका ट्रायल एससीएसटी कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की उपस्थिति में जिला संभल निवासी डॉ. मोहम्मद फैजान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया गया।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कैलिया थाना में मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट के आधार धारा 308, 325 की बढ़ोतरी की गई थी। मंगलवार को डॉ.मोहम्मद फैजान की गवाही होने थी लेकिन डॉक्टर के न आने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एससीएसटी कोर्ट ने बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि अगर कोई भी साक्षी जिले से दूर है या गवाही देने के लिए आने में असमर्थ है तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में अपने बयान दर्ज कर सकता है।
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कैलिया क्षेत्र के इटौरा गांव निवासी श्रीराम ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि 17 सितंबर 2020 को गांव के ही सरनाम सिंह, कौशल, विमलेश, राजकुमार ने उसके साथ मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पुलिस ने मारपीट की धारा में रिपोर्ट दर्ज विवेचना शुरू कर दी थीं। मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 व 325 की बढ़ोतरी कर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एससीएसटी कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
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इसका ट्रायल एससीएसटी कोर्ट में चल रहा है। मंगलवार को एससीएसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश प्रमोद कुमार गुप्ता की उपस्थिति में जिला संभल निवासी डॉ. मोहम्मद फैजान का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया गया।
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शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि कैलिया थाना में मारपीट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत था। पीड़ित के मेडिकल रिपोर्ट के आधार धारा 308, 325 की बढ़ोतरी की गई थी। मंगलवार को डॉ.मोहम्मद फैजान की गवाही होने थी लेकिन डॉक्टर के न आने से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एससीएसटी कोर्ट ने बयान दर्ज कराए गए। उन्होंने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश है कि अगर कोई भी साक्षी जिले से दूर है या गवाही देने के लिए आने में असमर्थ है तो वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में अपने बयान दर्ज कर सकता है।