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जानलेवा हमले के आरोपी को दस साल की सजा, बीस हजार जुर्माना
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उरई। जानलेवा हमला करने वाले को कोर्ट ने शुक्रवार को दस साल की कैद व 20,000 रुपये जुर्माना सुनाया है। साक्ष्यों के अभाव में दोषी की मां को बरी कर दिया गया।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के गायर गांव में वर्ष 2001 में सुनील और विनीत के बीच विवाद हो गया था। सुनील ने विनीत के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया था।
गोली लगने से विनीत घायल हो गया था। वारदात के दौरान सुनील की मां ज्ञानवती भी मौके पर मौजूद थी।
विनीत के चाचा रघुवीर सिंह ने सुनील और उसकी मां के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आरोपपत्र दाखिल किया था।
21 साल तक कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चला। हाईकोर्ट के दखल के बाद सुनवाई में तेजी आई।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि डकैती कोर्ट के जज अंचल लवानिया ने साक्ष्यों के आधार पर सुनील को दोषी दिया और सजा सुनाई। ज्ञानवती को दोषमुक्त करार दिया है।
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जालौन कोतवाली क्षेत्र के गायर गांव में वर्ष 2001 में सुनील और विनीत के बीच विवाद हो गया था। सुनील ने विनीत के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया था।
गोली लगने से विनीत घायल हो गया था। वारदात के दौरान सुनील की मां ज्ञानवती भी मौके पर मौजूद थी।
विनीत के चाचा रघुवीर सिंह ने सुनील और उसकी मां के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
पुलिस ने साक्ष्य एकत्र कर आरोपपत्र दाखिल किया था।
21 साल तक कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चला। हाईकोर्ट के दखल के बाद सुनवाई में तेजी आई।
शासकीय अधिवक्ता महेंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि डकैती कोर्ट के जज अंचल लवानिया ने साक्ष्यों के आधार पर सुनील को दोषी दिया और सजा सुनाई। ज्ञानवती को दोषमुक्त करार दिया है।
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