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Jalaun News: पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष के बेटे ने कोर्ट में किया सरेंडर

Thu, 11 Jun 2026 12:57 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 11 Jun 2026 12:57 AM IST
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Son of former District Panchayat President surrenders in court.
उरई। आशीर्वाद होटल में कुक की हत्या के चर्चित मामले में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुमन निरंजन के पुत्र हिमांशु निरंजन ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में बुधवार को विशेष एससी-एसटी न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। विशेष न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण जमानत अर्जी पर सुनवाई नहीं हो सकी। न्यायालय ने आरोपी को अंतरिम राहत देते हुए गुरुवार को जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की तिथि निर्धारित की है।
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कोंच कोतवाली क्षेत्र स्थित आशीर्वाद होटल में कार्यरत कुक की हत्या के मामले में हिमांशु निरंजन के खिलाफ बीएनएस की धारा 103(1), 352, 3(5) तथा एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(2)(v) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। आरोपी को पहले न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, बाद में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
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पीड़ित पक्ष की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित जमानत आदेश निरस्त कर दिया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी एक्ट के मामलों में पीड़ित पक्ष को सूचना और सुनवाई का अवसर दिए बिना राहत देना कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है।
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पीड़ित पक्ष को सूचना न देने पर उठा था सवाल



अपीलकर्ता नंदनी देवी की ओर से हाईकोर्ट में दलील दी गई थी कि एससी-एसटी एक्ट की धारा 15ए के तहत पीड़ित या उसके आश्रितों को प्रत्येक महत्वपूर्ण न्यायिक कार्रवाई की सूचना देना और सुनवाई का अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। इसके बावजूद जमानत सुनवाई के दौरान पीड़ित पक्ष को नोटिस जारी नहीं किया गया था।




हाईकोर्ट ने निरस्त किया था जमानत आदेश



न्यायमूर्ति मदन पाल सिंह की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा था कि पीड़ित पक्ष को सुने बिना पारित आदेश विधिसम्मत नहीं माना जा सकता। इसी आधार पर ट्रायल कोर्ट का जमानत आदेश रद्द कर मामले में नए सिरे से सुनवाई के निर्देश दिए गए थे।
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