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Jalaun News: मासूम से छेड़खानी के दोषी को सात साल की कैद

Wed, 08 Nov 2023 12:10 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Wed, 08 Nov 2023 12:10 AM IST
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Seven years imprisonment to the person found guilty of molesting an innocent child
उरई। मासूम से छेड़खानी के दोषी युवक को विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आजाद ने सात साल की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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शासकीय अधिवक्ता विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी पिता ने 19 जनवरी 2017 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि शाम को मासूम बेटी घर के बाहर बैठी थी तभी मोहल्ले के ही दिनेश उर्फ गट्टी नशे में धुत होकर रास्ते से गुजर रहा था। मासूम को देखकर बिस्कुट देकर बुला लिया और उसके साथ अश्लील हरकतें करने लगा। पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छेड़खानी सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं पुलिस ने मासूम का मेडिकल परीक्षण करवाने के बात मासूम को कोर्ट में पेश किया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट 10 अप्रैल 2017 को दाखिल कर दी थी। करीब छह साल मोहम्मद आजाद के कोर्ट में ट्रायल के बाद मंगलवार को सुनवाई पूरी हुई।

जिसमें दोनों पक्षों की अधिवक्ताओं की जिरह, गवाहों के बयान सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ने दिनेश उर्फ गट्टी को सजा सुनाई। 20 हजार रुपये का जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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