फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Sentenced to 15 years for raping a minor

नाबालिग से दुष्कर्म में 15 साल की सजा

Fri, 03 Jan 2020 11:48 PM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 03 Jan 2020 11:48 PM IST
विज्ञापन
Sentenced to 15 years for raping a minor
उरई (जालौन)। किशोरी से दुष्कर्म और मारपीट के मामले में अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने दोष साबित होने पर पंद्रह साल की सजा और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। घटना ढाई साल पुरानी है।
विज्ञापन

शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि आटा थाना क्षेत्र की एक महिला ने 24 अगस्त 2017 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी 16 वर्षीय बेटी गांव के किनारे बने पेट्रोल पंप के पास से जा रही थी, तभी गांव का रंजीत अहिरवार पुत्र मलखान उसे जबरन पकड़कर पेट्रोल पंप के पीछे ले गया और उसके साथ मारपीट की और फिर दुष्कर्म किया। बेटी ने किसी तरह घर आकर पूरी बात बताई है।
विज्ञापन

इसके बाद परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। घटना के कुछ दिन बाद ही आटा पुलिस ने रंजीत को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। बाद में वह जमानत पर छूट भी गया था। रंजीत अपराधी प्रवृत्ति का है। मामले की पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज पॉक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने रंजीत को पंद्रह साल के कठोर कारावास और चालीस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक और मामले में दुष्कर्म व हत्या की सुनवाई जारी
शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि जिस मामले में शुक्रवार को रंजीत को सजा हुई है, उस मामले में जमानत पर छूटने के बाद उसने फिर से गांव की ही एक और किशोरी के साथ न सिर्फ दुष्कर्म किया बल्कि उसे जलाकर मार भी दिया था। फिलहाल रंजीत दुष्कर्म और हत्या के मामले में जेल में ही है। जिसकी सुनवाई भी चल रही है। रंजीत की आपराधिक प्रवृत्ति से क्षेत्र के लोगों में उसकी दहशत बनी रहती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed