{"_id":"5df7d9318ebc3e880a638c13","slug":"saja-orai-news-knp5326462183","type":"story","status":"publish","title_hn":"किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को चार साल की कैद, 35 हजार अर्थदंड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
किशोरी से छेड़छाड़ में युवक को चार साल की कैद, 35 हजार अर्थदंड
विज्ञापन
उरई। खेत से लौट रही किशोरी के साथ छेड़छाड़ के दोषी युवक को अपर जिला जज पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने चार साल के कारावास और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी 16 वर्षीय बेटी 9 जून 2017 की शाम करीब साढ़े छह बजे खेत से घर वापस लौट रही थी, तभी गांव के सुमित पुत्र रामेंद्र सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरु कर दी। किशोरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए।
पीड़िता के पिता ने उसी दिन थाने में शिकायत की। पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि सोमवार को अपर जिला जज पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने सुमित पर दोष साबित हो जाने पर चार साल की कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन
शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि जालौन कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई की उसकी 16 वर्षीय बेटी 9 जून 2017 की शाम करीब साढ़े छह बजे खेत से घर वापस लौट रही थी, तभी गांव के सुमित पुत्र रामेंद्र सिंह ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ छेड़छाड़ शुरु कर दी। किशोरी के चिल्लाने पर आसपास के लोग आ गए।
विज्ञापन
पीड़िता के पिता ने उसी दिन थाने में शिकायत की। पुलिस ने पाक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर लिया था। शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज राजपूत ने बताया कि सोमवार को अपर जिला जज पाक्सो एक्ट गुलाम मुस्तफा ने सुमित पर दोष साबित हो जाने पर चार साल की कैद और 35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन