फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   One year imprisonment and Rs 13.50 lakh fine in cheque bounce case

Jalaun News: चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा, 13.50 लाख रुपये जुर्माना

Fri, 02 Oct 2026 12:49 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:49 AM IST
विज्ञापन
One year imprisonment and Rs 13.50 lakh fine in cheque bounce case
उरई। छह साल पुराने चेक बाउंस के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट अभिषेक खरे की अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाया। दोषी शकील को एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 13.50 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया।
विज्ञापन


शहर के मोहल्ला गोपालगंज निवासी अरविंद गुप्ता ने चंद्रनगर निवासी शकील को 12 दिसंबर 2017 को किसी काम के लिए पांच लाख रुपये दिए थे। इसके बाद एक लाख और नौ मई 2018 को दो लाख रुपये इस आश्वासन पर दिए कि पूरी रकम एक साथ वापस कर दी जाएगी। रकम नूर मोबाइल्स के नाम से खुले खाते में भेजी गई थी।
विज्ञापन


कुछ समय बाद रुपये वापस मांगने पर शकील ने अरविंद को नौ लाख रुपये का चेक दिया। अरविंद ने 23 अक्तूबर 2020 को चेक बैंक में लगाया, लेकिन वह बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। करीब छह साल चले मुकदमे में गुरुवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने शकील को दोषी ठहराते हुए एक साल की सजा और 13.50 लाख रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। (संवाद)
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed