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अब खुलेंगे न्यायालय, आ सकेंगे वादी, परिवादी
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उरई। कोरोना संक्रमण कम होने से अब न्यायिक कार्य भी सुचारु रूप से चलाने के आदेश हुए हैं। जिला जज तरुण सक्सेना ने सभी न्यायिक अधिकारियों से कहा है कि कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए न्यायिक कार्य किए जाएं।
जिला जज ने कहा कि अब कोर्ट में वादी व परिवादी भी आ सकेंगे। न्यायिक अधिकारी तब तक उन्हें अंदर आने से नहीं रोकेंगे जब तक वह किसी बीमारी से ग्रसित न हो। न्यायालय के प्रवेश द्वार पर मास्क का सख्ती से प्रयोग किया जाएगा। मास्क का प्रयोग जरूरी होगा। न्यायालय कक्षों को सैनिटाइज किया जाएगा।
उन्होंने बार के पदाधिकारियों से कहा है कि जिन अधिवक्ताओं के मामलों की सुनवाई हो जाती है, वह सुनवाई के बाद कोर्ट कक्ष तत्काल छोड़ दें। कोर्ट कक्ष में केवल उन अधिवक्ताओं को आने की मंजूरी होगी, जिनके मामले की सुनवाई उस दिन होनी है।
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उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जिला न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाह्य न्यायालय कोंच, जालौन, कालपी और ग्राम न्यायालय माधौगढ़ पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय में सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य होंगे।
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जिला जज ने कहा कि अब कोर्ट में वादी व परिवादी भी आ सकेंगे। न्यायिक अधिकारी तब तक उन्हें अंदर आने से नहीं रोकेंगे जब तक वह किसी बीमारी से ग्रसित न हो। न्यायालय के प्रवेश द्वार पर मास्क का सख्ती से प्रयोग किया जाएगा। मास्क का प्रयोग जरूरी होगा। न्यायालय कक्षों को सैनिटाइज किया जाएगा।
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उन्होंने बार के पदाधिकारियों से कहा है कि जिन अधिवक्ताओं के मामलों की सुनवाई हो जाती है, वह सुनवाई के बाद कोर्ट कक्ष तत्काल छोड़ दें। कोर्ट कक्ष में केवल उन अधिवक्ताओं को आने की मंजूरी होगी, जिनके मामले की सुनवाई उस दिन होनी है।
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उन्होंने बताया कि यह व्यवस्था जिला न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय, पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बाह्य न्यायालय कोंच, जालौन, कालपी और ग्राम न्यायालय माधौगढ़ पर भी लागू होगी। उन्होंने कहा कि अब न्यायालय में सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्य होंगे।