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Jalaun News: दहेज हत्या में सास-ससुर को सात-सात की सजा

Sun, 18 Aug 2024 01:07 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sun, 18 Aug 2024 01:07 AM IST
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Mother-in-law and father-in-law sentenced to seven years each in dowry murder case
उरई। दहेज हत्या में सास-ससुर को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवकुमार की अदालत ने सात सात साल की सजा सुनाई और 27 हजार रुपये अर्थदंड लगाया। अर्थदंड न देने पर तीन तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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चुर्खी थाना क्षेत्र के सिकरी रहमानपुर निवासी गोविंद सिंह चौहान ने पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसने बेटी प्रियंका की शादी 20 मई 2015 को थाना क्षेत्र के खांखरी गांव निवासी रवि उर्फ प्रदीप सिंह के साथ की थी। शादी में उसने पर्याप्त दान दहेज दिया था। इसके बाद प्रियंका के पति रवि सिंह, ससुर लल्लन सिंह, सास मंदा देवी, देवर लूला, ममिया ससुर गिल्लू, बुआ सास पुष्पा देवी अतिरिक्त दहेज में बाइक व दो तोला सोने की जंजीर की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।
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मांग पूरी न होने पर ससुरारालीजनों ने उसकी बेटी को 18 मार्च 2016 को मार डाला था। मृतका के उस वक्त गर्भवती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हेयर डाई पाए जाने की पुष्टि हुई थी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू की। जिसमे देवर लूला, ममिया ससुर गिल्लू, बुआ सास पुष्पा देवी की नामजदगी गलत पाई गई थीं।
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पुलिस ने पति सहित सास ससुर के कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। शनिवार को आठ साल के बाद दोनों पक्षों के सबूतों के आधार पर ससुर लल्लन सिंह, सास मंदा देवी को दोषी पाते हुए सात सात वर्ष का कारावास व 27-27 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।अर्थदंड की आधी वादी को दी जाएगी। वहीं, मृतका के पति रवि सिंह का प्रकरण किशोर न्याय कोर्ट में विचाराधीन है।
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