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Jalaun News: 30 तक मध्यस्थता अभियान, आपसी समझौते से निपटाएं विवाद
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उरई। पुराने वैवाहिक विवाद, दुर्घटना और घरेलू हिंसा के मामलों को आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व मीडियेशन एंड कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 सितंबर तक संचालित होगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला जज पारुल पंवार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत ऐसे मामलों को प्राथमिकता से मध्यस्थता केंद्र को भेजा जा रहा है, जिनमें आपसी समझौते की संभावना ज्यादा है। इनमें वैवाहिक विवाद, दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक व सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद शामिल हैं। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर शनिवार को सुबह दस बजे से जिले की सभी दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा।
इस लोक अदालत में न केवल लंबित मामले बल्कि प्री-लिटिगेशन स्कीम के अंतर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और बैंकों के ऐसे ऋण मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका भुगतान बकायेदारों द्वारा लंबे समय से नहीं किया गया है। (संवाद)
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला जज पारुल पंवार ने बताया कि इस विशेष अभियान के तहत ऐसे मामलों को प्राथमिकता से मध्यस्थता केंद्र को भेजा जा रहा है, जिनमें आपसी समझौते की संभावना ज्यादा है। इनमें वैवाहिक विवाद, दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, वाणिज्यिक व सेवा विवाद, उपभोक्ता मामले, ऋण वसूली, संपत्ति बंटवारा, बेदखली तथा भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद शामिल हैं। बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 सितंबर शनिवार को सुबह दस बजे से जिले की सभी दीवानी न्यायालयों में किया जाएगा।
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इस लोक अदालत में न केवल लंबित मामले बल्कि प्री-लिटिगेशन स्कीम के अंतर्गत मोबाइल/टेलीफोन के बकाया बिल और बैंकों के ऐसे ऋण मामलों को भी शामिल किया जाएगा, जिनका भुगतान बकायेदारों द्वारा लंबे समय से नहीं किया गया है। (संवाद)
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