फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and raping a teenage girl

Jalaun News: किशोरी का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

Sat, 20 Sep 2025 01:00 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 20 Sep 2025 01:00 AM IST
विज्ञापन
Man sentenced to 20 years in prison for kidnapping and raping a teenage girl
उरई। किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले को कोर्ट ने शुक्रवार को 20 साल की सजा सुनाई है। 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है।
विज्ञापन


हमीरपुर के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 21 फरवरी 2022 को कदौरा थाना पुलिस को तहरीर दी थी। बताया था कि उसकी नाबालिग पुत्री रिश्तेदारी में 17 फरवरी 2022 को कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव में गई थी। उरई कोतवाली क्षेत्र के अजनारी निवासी दशरथ उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया। पुलिस ने अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को तलाश शुरू कर दी थी। पुलिस ने थाना क्षेत्र से आरोपी को पकड़कर उसके पास से किशोरी को खोजा था।
विज्ञापन

किशोरी का मेडिकल परीक्षण करवाकर कोर्ट में पेश किया गया। किशोरी ने बयान दिया कि दशरथ उसको बहला फुसला कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म की धारा में बढ़ोतरी कर उसको न्यायालय में पेश किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। कोर्ट में चले ट्रायल के दौरान वादी समेत गवाहों के बयान दर्ज हुए। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने दशरथ को किशोरी का अपहरण सहित दुष्कर्म के मामले में दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed