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Jalaun News: हत्या के दोषी युवक को आजीवन कारावास

Sat, 30 Sep 2023 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Sat, 30 Sep 2023 12:01 AM IST
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Life imprisonment to young man convicted of murder
उरई (जालौन)। खेत में जानवर घुसने के विवाद में युवक की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोषी पर एससी-एसटी कोर्ट के न्यायाधीश शिवकुमार ने 50 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा।
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सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि चुर्खी थाना क्षेत्र के जलालपुर वैध गांव निवासी मुन्नेश दोहरे ने 22 जुलाई 2020 को पुलिस को तहरीर दी थी। उसमें बताया था कि उसका भाई रामेश्वर खेत पर रखवाली कर रहा था। तभी थाना क्षेत्र के अटराकला गांव निवासी श्याम गुर्जर उर्फ श्यामजी गुर्जर से भाई का खेत में जानवर घुसने को लेकर विवाद हो गया। इस पर श्यामजी ने जातिसूचक गाली-गलौज की और सिर में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी।
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पुलिस ने श्यामजी के खिलाफ एससीएसटी सहित अन्य धाराओं में हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने आठ अगस्त 2020 को अभियुक्त के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दी। तीन साल चले ट्रायल बाद शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह और गवाहों के बयान सुनने के बाद साक्ष्यों के आधार पर विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट शिवकुमार ने श्याम गुर्जर उर्फ श्यामजी गुर्जर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।
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