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पत्नी की हत्या में शराबी पति को आजीवन कारावास

Wed, 18 Mar 2020 12:45 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 18 Mar 2020 12:45 AM IST
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Life imprisonment for wife's murder
उरई। शराब के लिए पैसे न देने पर पत्नी को जलाकर मारने पर अपर जिला जज अमित पाल सिंह ने पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का दो साल पुराना है।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोतीलाल पाल ने बताया कि बम्हौरी कला, आटा निवासी रामगोपाल ने उरई कोतवाली में 4 जनवरी 2017 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने बेटी रमा की शादी नया पटेलनगर बघौरा बाईपास, उरई निवासी प्रशांत कुमार श्रीवास पुत्र कमलेश से की थी। प्रशांत शराब का लती था और शराब के लिए पैसे मांग रमा से मारपीट करता था। कई बार समझाने पर भी सुधार नहीं हुआ। 25 दिसंबर 2016 को प्रशांत ने रमा को भूखा प्यासा रखा और फिर मिट्टी का तेल डालकर आग के हवाले कर दिया।
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गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से हालत गंभीर होने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। 30 दिसंबर 2016 को रमा की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रमा ने मृत्यु पूर्व बयान में पति पर जलाकर मारने की बात कही थी। इस मामले में मंगलवार को अपर जिला जज प्रथम अमित पाल सिंह ने प्रशांत पर दोष साबित होने पर आजीवन कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई थी। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। बताया कि प्रशांत इस समय जेल ही बंद है।
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