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Jalaun News: किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास
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उरई। रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के दोषी पचोखरा निवासी अनुज को बुधवार को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 48 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री को पचोखरा निवासी अनुज बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
विवेचना के दौरान पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और उसके न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज कराए। न्यायालय में दर्ज बयान में युवती ने अपने साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और न्यायालय में दर्ज बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाईं।
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पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 16 जून 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले का विचारण विशेष पॉक्सो न्यायालय में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए और मामले से संबंधित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने अनुज को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 48 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।
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रामपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 27 अप्रैल 2022 को पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री को पचोखरा निवासी अनुज बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की।
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विवेचना के दौरान पुलिस ने अनुज को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने युवती का चिकित्सकीय परीक्षण कराया और उसके न्यायालय में कलमबंद बयान दर्ज कराए। न्यायालय में दर्ज बयान में युवती ने अपने साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही। इसके बाद पुलिस ने मेडिकल रिपोर्ट और न्यायालय में दर्ज बयानों के आधार पर मुकदमे में दुष्कर्म समेत एससी-एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाईं।
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पुलिस ने विवेचना पूरी करने के बाद 16 जून 2022 को आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया। इसके बाद मामले का विचारण विशेष पॉक्सो न्यायालय में चला। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज कराए और मामले से संबंधित साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए।
बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राजीव सिंह ने अनुज को दोषी ठहराया। न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 48 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया।