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कालपी बवाल : रासुका के आरोपी को एक साल की जेल
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उरई। शहर के कालपी रोड पर चार माह पूर्व हुई आगजनी और मारपीट की घटना के मुख्य आरोपी मोहम्मद दिलशाद पर जिला प्रशासन ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) के तहत कार्रवाई की है। शासन ने आरोपी को एक वर्ष के लिए जेल में रखने का आदेश जारी किया है।
29 अगस्त को कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी कार्यालय पर कुछ लोगों ने हंगामा किया था। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में मारपीट की और दो बाइकों में आग लगा दी जिससे क्षेत्र में भय का माहौल फैल गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी माजिद, उसके भाई शादाब और दिलशाद सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद, आरोपी मोहम्मद दिलशाद के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। अब शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, दिलशाद को 08 नवंबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला कारागार में निरुद्ध किया जाएगा। वर्तमान में आरोपी जिला कारागार में ही बंद है। यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है।
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29 अगस्त को कालपी बस स्टैंड स्थित शताब्दी कार्यालय पर कुछ लोगों ने हंगामा किया था। इस दौरान उन्होंने कार्यालय में मारपीट की और दो बाइकों में आग लगा दी जिससे क्षेत्र में भय का माहौल फैल गया था। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुख्य आरोपी माजिद, उसके भाई शादाब और दिलशाद सहित कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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पुलिस द्वारा की गई जांच के बाद, आरोपी मोहम्मद दिलशाद के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की गई। अब शासन द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, दिलशाद को 08 नवंबर 2025 से एक वर्ष की अवधि के लिए जिला कारागार में निरुद्ध किया जाएगा। वर्तमान में आरोपी जिला कारागार में ही बंद है। यह कार्रवाई क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने और अपराधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की गई है।
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