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मासूम से दुष्कर्म में पंद्रह साल की कैद

Sun, 03 Nov 2019 12:39 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 03 Nov 2019 12:39 AM IST
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Imprisonment for fifteen years in molestation
उरई (जालौन)। घर के बाहर खेल रही मासूम के साथ दुष्कर्म करने के पॉक्सो एक्ट के आरोपी पर दोष साबित होने पर अपर जिला जज फास्ट ट्रैक कोर्ट गुलाम मुस्तफा ने 15 साल का कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। घटना करीब ढाई साल पहले कदौरा थाना क्षेत्र में हुई थी।
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शासकीय अधिवक्ता ब्रजराज सिंह राजपूत ने बताया कि 8 अप्रैल 2017 को कदौरा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी चार साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी गांव का ही मोहित पुत्र मुन्नालाल उसे बहला फुसलाकर अपने घर के अंदर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। मासूम के चिल्लाने पर मोहित उसे छोड़कर भाग गया। लहूलुहान हालत में मासूम को जिला अस्पताल से झांसी रेफर कर दिया गया था। बाद में उसी रात कदौरा पुलिस ने मोहित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तब से मोहित उरई जेल में बंद है।
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शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि वारदात किए जाने के वक्त आरोपी की उम्र 16 से 18 साल के बीच थी। हालांकि उन्होंने आरोपी के लिए फांसी की मांग की थी पर फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज गुलाम मुस्तफा ने उम्र को देखते हुए मोहित को 15 साल के कारावास और दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया। जो अब तक का सबसे बड़ा जुर्माना है। जुर्माना का पूरा दो लाख रुपये पीड़िता को देने का आदेश अदालत ने दिया है।
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