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Jalaun News: दहेज हत्या में पति, सास और ससुर को दस-दस साल की कैद

Sat, 07 Jun 2025 12:22 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 07 Jun 2025 12:22 AM IST
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Husband, mother-in-law and father-in-law sentenced to 10 years imprisonment for dowry murder
उरई। ससुराल में दहेज हत्या के ढाई साल पुराने मामले में शुक्रवार को कोर्ट ने महिला के पति, सास, ससुर को दस-दस साल की सजा सुनाई है। उन पर 15-15 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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कुठौंद थाना क्षेत्र के डगरू का पुरवा गांव निवासी रुपसिंह की पत्नी मनीषा की संदिग्ध हालात में 21 अक्तूबर 2022 को घर में मौत हो गई थी। जालौन कोतवाली क्षेत्र के जगनेवा गांव निवासी मनीषा के पिता जयनारायण ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें बताया था कि उसने मनीषा की शादी रूप से 2018 में की थी। ससुरालीजनों ने उसकी पुत्री से दहेज की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर उन्होंने पुत्री की हत्या कर दी।
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पुलिस ने पति रूप सिंह, ससुर श्याम सिंह व सास पुष्पा देवी के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कर जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में तीनों के खिलाफ 24 अप्रैल 2023 को आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। शुक्रवार को सुनवाई पूरी हुई। इसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान व सबूतों के आधार पर स्पेशल जज एससीएसटी एक्ट सुरेश कुमार गुप्ता ने पति, सास ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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