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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Husband and mother-in-law and father-in-law sentenced to 10 years imprisonment each for dowry murder

Jalaun News: दहेज हत्या में पति व सास ससुर को 10-10 साल का कारावास

Fri, 16 May 2025 01:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन
संवाद न्यूज एजेंसी, जालौन Updated Fri, 16 May 2025 01:33 AM IST
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Husband and mother-in-law and father-in-law sentenced to 10 years imprisonment each for dowry murder
उरई। दहेज हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने पर पति सहित सास ससुर को दस दस साल की सजा सुनाई गई। कोर्ट ने दोषियों पर सात सात हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना अदा न करने पर तीन तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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झांसी जिले के लहचूरा थाना क्षेत्र के धबाकर गांव निवासी इंद्रभान प्रजापति ने कुठौंद पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसके पिता ने बहन छाया की शादी दस फरवरी 2015 को कुठौंद थाना क्षेत्र के मालपुर गांव निवासी वीरेंद्र प्रजापति से की थी। शादी में दिए गए दहेज से ससुरालीजन संतुष्ट नहीं थे। छाया से ससुरालीजनों ने कार व रुपये की मांग की। मांग पूरी न होने पर पति वीरेंद्र, सास गुलाब देवी, ससुर लल्लूराम ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।
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किसी तरह उसने पचास हजार रुपये ससुरालियों को दिए। इसी बीच छाया के दो बेटे भी हो गए। नौ मई 2021 को ससुराल में छाया को गला दबाकर मार डाला और आत्महत्या दर्शाने के लिए उसे फांसी के फंदे पर लटका दिया। पुलिस ने पति, सास ससुर के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। चार साल कोर्ट में चले ट्रायल के बाद गुरुवार को सुनवाई पूरी हुई। जिसमें दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर अपर जिला जज ईसी एक्ट भारतेंद्र सिंह ने पति व सास ससुर को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।
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