फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Jalaun News ›   Four people including two brothers imprisoned for seven years

दो भाइयों समेत चार लोगों को सात-सात साल कैद

Sat, 14 Dec 2019 12:09 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 14 Dec 2019 12:09 AM IST
विज्ञापन
Four people including two brothers imprisoned for seven years
उरई (जालौन)। गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का मामला साबित होने पर अपर जिला जज गैंगेस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने दो भाइयों समेत चार बदमाशों को सात सात साल की कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
विज्ञापन

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि बल्लू उर्फ बीरबल पुत्र सूबे सिंह, उसका भाई संत सिंह पुत्र सूबे सिंह, डुडई उर्फ दृगपाल पुत्र शिवराम सिंह, रामशंकर पुत्र प्रह्लाद निवासी मड़ोरी थाना गोहन के खिलाफ गोहन थाने में तैनात दरोगा राजेंद्र सिंह भदौरिया ने 29 मार्च 2009 को गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना कर एसएचओ संतोष गिरि ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें चारों पर हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी जैसी वारदातों को गैंग बनाकर अंजाम देना बताया था।
विज्ञापन

मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने सात सात साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चारों लोगों पर मड़ोरी गांव के पूर्व प्रधान रामलाल के भाई की हत्या के मामले में आजीवन के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस समय हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर चल रहे थे। सजा सुनाने के बाद अदालत ने चारों को जेल भेज दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed