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दो भाइयों समेत चार लोगों को सात-सात साल कैद
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उरई (जालौन)। गैंग बनाकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने का मामला साबित होने पर अपर जिला जज गैंगेस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने दो भाइयों समेत चार बदमाशों को सात सात साल की कारावास और दस दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि बल्लू उर्फ बीरबल पुत्र सूबे सिंह, उसका भाई संत सिंह पुत्र सूबे सिंह, डुडई उर्फ दृगपाल पुत्र शिवराम सिंह, रामशंकर पुत्र प्रह्लाद निवासी मड़ोरी थाना गोहन के खिलाफ गोहन थाने में तैनात दरोगा राजेंद्र सिंह भदौरिया ने 29 मार्च 2009 को गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना कर एसएचओ संतोष गिरि ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें चारों पर हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी जैसी वारदातों को गैंग बनाकर अंजाम देना बताया था।
मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने सात सात साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चारों लोगों पर मड़ोरी गांव के पूर्व प्रधान रामलाल के भाई की हत्या के मामले में आजीवन के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस समय हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर चल रहे थे। सजा सुनाने के बाद अदालत ने चारों को जेल भेज दिया।
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अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश कुमार पांडेय ने बताया कि बल्लू उर्फ बीरबल पुत्र सूबे सिंह, उसका भाई संत सिंह पुत्र सूबे सिंह, डुडई उर्फ दृगपाल पुत्र शिवराम सिंह, रामशंकर पुत्र प्रह्लाद निवासी मड़ोरी थाना गोहन के खिलाफ गोहन थाने में तैनात दरोगा राजेंद्र सिंह भदौरिया ने 29 मार्च 2009 को गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज कराया था। इस मामले की विवेचना कर एसएचओ संतोष गिरि ने अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसमें चारों पर हत्या, हत्या के प्रयास, चोरी जैसी वारदातों को गैंग बनाकर अंजाम देना बताया था।
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मामले की पैरवी कर रहे अपर जिला शासकीय अधिवक्ता हृदेश पांडेय ने बताया कि शुक्रवार को अपर जिला जज गैंगस्टर कोर्ट अनिल कुमार यादव ने सात सात साल के कारावास और दस-दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि चारों लोगों पर मड़ोरी गांव के पूर्व प्रधान रामलाल के भाई की हत्या के मामले में आजीवन के कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। इस समय हाईकोर्ट के आदेश पर जमानत पर चल रहे थे। सजा सुनाने के बाद अदालत ने चारों को जेल भेज दिया।
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