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हर रोज दस क्विंटल से अधिक पॉलिथीन की खपत

Mon, 04 Jul 2022 12:15 AM IST
Kanpur	 Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 04 Jul 2022 12:15 AM IST
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Daily consumption of more than ten quintals of polythene
शहर के बाजार में प्रतिबंधित पॉलिथीन लेकर जाती महिला व युवती। - फोटो : ORAI
उरई। एक जुलाई से सिंगल यूज पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके बावजूद जिले में पॉलिथीन का प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। बाजार, मॉल, दुकानों में लोग पॉलिथीन का प्रयोग करते दिख जाते हैं। यह पॉलिथीन कानपुर और दिल्ली के बाजारों से आती है। शहर में हर रोज 10 क्विंटल से अधिक पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है।
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नगर पालिका के अधिकारियों का दावा है कि पॉलिथीन को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। दुकानदारों को जागरूक भी किया जा रहा है। जुर्माने की भी कार्रवाई की जा रही है। कुछ दुकानदारों ने प्रतिबंधित पॉलिथीन बंद कर दी है और दुकानों पर दूध, दही के लिए घर से बर्तन लेकर आने के पोस्टर भी चस्पा कर दिए हैं। अधिकारियों के मुताबिक प्रतिबंधित पॉलिथीन का प्रयोग कई जगह बंद हो गया है।
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व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष साजिद का कहना है कि जिले में रोजाना लगभग 10 क्विंटल पॉलिथीन की खपत होती है। प्रशासन का अभियान गलत है। प्रशासन को चाहिए कि फैक्टरियों से ही पॉलिथीन की निकासी बंद कर दी जाए। जब फैक्टरी से नहीं आएगी तो बाजार में पॉलिथीन कैसे पहुंचेगी। दूसरी ओर छापामारी इस तरह की जा रही है, जैसे दुकानदार गांजा बेच रहा हो। शासन-प्रशासन को वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए। कहा कि छह-छह महीने अभियान नहीं चलता है। कुछ दिन खानापूरी करके अभियान बंद कर दिया जाता है। लोगों को जागरूक करना जरूरी है।
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स्वच्छ भारत मिशन के जिला समन्वयक संदीप सेंगर का कहना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। प्रतिबंधित पॉलिथीन मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। 29 जुलाई से चल रहे अभियान में कई दुकानदारों से जुर्माना वसूला गया है।

प्लास्टिक से बने कप प्लेट, गिलास, चम्मच, कटलरी, सिगरेट के पैकेज, प्लास्टिक के झंडे, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब 100 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर एक हजार रुपये, 500 ग्राम प्लास्टिक मिलने पर दो हजार रुपये, एक किलो प्लास्टिक मिलने पर पांच हजार रुपये, एक किलो से पांच किलो तक प्लास्टिक मिलने पर दस हजार रुपये और पांच किलो से अधिक प्लास्टिक मिलने पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा।

शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान लेकर जाता बुजुर्ग।

शहर में प्रतिबंधित पॉलिथीन में सामान लेकर जाता बुजुर्ग।- फोटो : ORAI

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